रोहिंग्या परिवारों को दे रहे उचित राशन : दिल्ली सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश .सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही नोडल अफसर नियुक्त कर रखा है ,जिसका काम रोहिंग्या को सभी सुविधाओं की देख रेख करना है ।

रोहिंग्या परिवारों को दे रहे उचित राशन : दिल्ली सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश .सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही नोडल अफसर नियुक्त कर रखा है ,जिसका काम रोहिंग्या को सभी सुविधाओं की देख रेख करना है ।
खजुरी खास ,सरम विहार , मदन पुर खादर , गुडगाँव , कश्मीर , मुंबई , नॉएडा , देश भर मे करोड़ो घुसपैठिये रोहंगिया मुसलमान रह रहे है और सरकार करोड़ो रूपये उन पर खर्च कर रही है
किसानो और भारत की गरीब कामगारों के लिए भारत की सरकार के पास पैसे नहीं है। मोदीजी के वादों का क्या हुआ !

याचिकाकर्ता फजल अब्दाली याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया है कि वह रोहिंग्या शरणार्थियों को लॉकडाउन के दौरान उचित मात्रा में राशन उपलब्ध करा रही है। सरकार ने जानकारी दी है कि वह रोहिंग्या शरणार्थियों के तीन कैंप जो दक्षिण, उत्तर पूर्वी दिल्ली में स्थित है।

सरकार ने यह जानकारी हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनमोहन और संजीव नरुला की पीठ को दी जो खजूरी खास, श्रम विहार और मदनपुर खादर में बसे रोहिंग्याओं को तुरंत राहत देने की एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। सरकार के वकील संजय घोष और उर्वी मोहन ने ये भी जानकारी दी कि इन तीनों कैंप के आसपास चार भोजन केंद्र चलाए जा रहे थे।
याचिकाकर्ता फजल अब्दाली का कहना है कि इन तीन कैंपों में रहने वाले रोहिंग्याओं को वो राहत नहीं दी जा रही है जिनकी दिल्ली सरकार ने घोषणा की है। हालांकि पीठ ने यह गौर किया कि याचिकाकर्ता के आरोप किसी मजबूत आधार पर नहीं थे।
अदालत ने कहा कि इस तरह का ही एक केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिनके आदेश पर नोडल अफसर नियुक्त किए गए हैं। याचिकाकर्ता को पहले नोडल अफसर के पास ही जाना चाहिए था। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता नोडल अफसर को उन लोगों के नाम और पते बताएं जिन्हें सुविधाएं नहीं मिली हैं।

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